
ऐसी स्थिति में ग्राहक ऊपर ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। हर बैंक में शिकायत पोर्टल है, आप वहां शिकायत कर सकते हैं। यदि आप भी उनके पास नहीं हैं तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन को शिकायत भेज सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकों में निवेशकों को मिलने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ ऑपरेशन व्यवस्था में सुधार के लिए लीना फाइनेंसियल बैंकों को पहली प्राथमिकता दी गई है और वह इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े निवेशकों के लिए सीएमएस (शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल समेत कई कदम उठाए गए हैं। कुछ खामियां सुधार के लिए बैंक प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। दास ने यहां आरबीआई मुख्यालय में पीएलआई-से विशेष बातचीत में कहा, ”बैंक क्षेत्र में संचलन व्यवस्था के स्तर और सुधार की जरूरत है।” ऐसा नहीं है कि सुविधाएं ठीक-ठाक नहीं हैं… संचलन व्यवस्था अब भी स्थिर और स्थिर है लेकिन इसमें और सुधार भी संभव है।”
उन्होंने कहा, ”इसका मतलब है कि जहां-जहां जो कमियां हैं, उन पर ध्यान देना होगा। हमें जहां कमियां नजर आती हैं, हम उनके आसपास के पदों पर नियुक्त होते हैं। और मुझे खुशी है कि बैंक इस दिशा में अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा है। जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन, समग्र से संबंधित कार्य, आंतरिक परामर्श, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कार्यशाला, ये सभी ऐसी चीजें शामिल हैं जिनमें हमेशा सुधार की वस्तुएं रहती हैं।” यह पूछा गया था कि एक गवर्नर के रूप में आने वाले समय में बैंक स्तर पर वह किससे सुधार देखें? इसके जवाब में उन्होंने ये बात कही. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उद्यमियों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार की जरूरत से जुड़े सवाल पर राज्यपाल ने कहा, ”ग्राहकों को मिलने वाली कंपनियों और उनके होटलों को हम संवैधानिक सुविधाएं दे रहे हैं।”
बैंकों को भी इस मामले में सलाह दी गई है और बैंक भी इस मामले में पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके बावजूद कुछ रिकॉर्ड्स आतिश कायम हैं।” उन्होंने कहा, ”इस बात पर ध्यान दिया गया है कि हमने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना शुरू की है।” इसमें सीएमएस (शिकायत प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल है, जिसमें कोई भी व्यक्तिगत वित्तीय आवेदक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। उस याचिका के लोकपाल के विश्लेषण से पता चला कि सेवा में कमी कहां है। उसके बाद जरूरी कदम उठाए गए हैं। ‘यूनिवर्सिटी को बेहतर बिजनेस ऑफर करने के लिए जरूरी कदम हैं और हम निजीकरण भी जारी रख रहे हैं।’ कंपनी के दस्तावेजों में शामिल होने वाली इकाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आरबीआई की वेबसाइट के जरिए सीएमएस पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है।
यहां ऑनलाइन ऑनलाइन रिकॉर्ड्स दर्ज किया जा सकता है। बैंक शाखाओं के स्तर पर याचिका धार्मिक व्यवस्था के प्रचार-प्रसार के सवाल पर दास ने कहा, ”बैंक शाखाओं के स्तर पर कैसे और कैसे प्रचारित और प्रसारित किया जाना है, इस बारे में बैंक प्रबंधन निर्णय लेता है। लेकिन हम इस बारे में बार-बार कहते हैं कि ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में दास ने कहा, ”लोगों को पता है कि कहां पर आवेदन करना है।” यह संभव है कि शिकायत संबंधित शाखा पर ठीक से ध्यान न दिया जाए। ऐसी स्थिति में ग्राहक ऊपर ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। हर बैंक में शिकायत पोर्टल है, आप वहां शिकायत कर सकते हैं। यदि आप भी उनके पास नहीं हैं तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन को शिकायत भेज सकते हैं।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को गलत बताया है। यह ख़बर टीपी-भाषा की पुस्तक से प्रकाशित की गई है।



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