
UNITED NEWS OF ASIA. भारत सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से “भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में संचालित की जा रही है।पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के प्रचार प्रसार AIC के द्वारा रथ जिला मुंगेली के लिए कलेक्टर राहुल देव, लेखनी सोनू चंद्राकर जिला (पंचायत अध्यक्ष), संजीत बनर्जी जिला (पंचायत उपाध्यक्ष) एवं (ADH) मैडम भगवती साहू इन सभी ने हरा झंडी दिखाकर रथ रवाना किया ।
अधिसूचित फसलें खरीफ राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरुद,
रबी राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू
योजना की विशेषताएँ –
आवरण किये जाने वाले किसान : अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान ऋणी एवं अऋणी किसान।
ऋणी किसान ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र (Opting out form) के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दोनो खरीफ एवं रवी मौसम के लिये पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय लेकिन किसानों के नामांकन के लिए तय की गई तिथि खरीफ के लिए 16 अगस्त 2023 एवं रवी के लिये 31 दिसम्बर 2023 से कम से कम 7 दिन पहले तक, संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा।
• अऋणी किसान अऋणी किसान इस योजना के तहत निकटतम बैंक शाखा / समिति, CSC, डॉकघर और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के मध्यम से अपना नामांकन करा
सकते हैं। साथ ही अऋणी किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :- जरूरी दस्तावेज : 1) नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, 2) नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, 3) बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर / आईएफएससी कोड / बैंक का पता साफ दिख रहा हो, 4) फसल बुवाई प्रमाण-पत्र प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, 5) किसान का वैध मोबाईल नंबर, 6) बटाईदार / कास्तकार / साझेदार किसानों के लिए फसल साझा / कास्तकार का घोषणा पत्र |

बीमित फसलों –
में परिवर्तन ऋणी किसान अपने सीमित फसलों में परिवर्तन करा सकते हैं इसके लिये खरीफ मौसम में नामांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023
एरवी मौसम में नामांकन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 से दो कार्य दिवस पूर्व इस बात की सूचना संबंधित बैंक शाखा में दे सकते हैं।
आधार अनिवार्य किसान भाईयों से अनुरोध है कि वो अपना आधार खरीका के लिए 16.082023 एवं स्वी के लिए 31-12-2022
से पूर्व बैंक में अपडेट कराले बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के दीमा मान्य नहीं होगा।
अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित स्वाचालित मौसमी केन्द्र (AWS) से प्राप्त उपरोक्त लिखित सभी 4 अवरित जोखिमों के प्रमाणित आंकड़ों एवं के ब्योरे क्षति की मात्रा, क्षति का कारण, फोटो इत्यादि के साथ यहाँ सूचित करें- अधिसुचित टर्मशीट के अनुसार दावा गणना की जायेगी ।

स्थानीय आपदाएँ से फसलों में नुकसान होने पर 72 घंटो के भीतर बीमित फसलों –
राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा / क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक / जिला सहकारी बैंक / प्राथमिक सहकारी समितियाँ |
• दावा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जायेगा।
० लोक सेवा केन्द्र (csc)। भारत सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस ऐप
• किसानों को फसल क्षति से संबंधित सूचना बीमा कम्पनी को देने की आवश्यकता नहीं है।
जिला / तहसील स्तर के उद्यानिकी / कृषि/राजस्व कार्यालय |
कृषि सेवा सहकारी समिति / लोक सेवा केन्द्र / ऑनलाईन सरकार के आदेशानुसा पंजीकरण / बीमा अभिकर्ता / डॉक विभाग इत्यादि द्वारा सभी ऋणी कृषकों तथा अऋणी सिर्फ खरीफ 2023 मौसम कृषकों (प्रस्ताव पत्र के साथ) बीमा कराने/ प्रीमियम जमा/ खाते से प्रीमियम कटौती / अंतिम तिथि 31-07-2023 से के लिए बीमा कराने की 16-08-2023 कर दी गई है।
शाखा प्रबंधक ताराचंद टंडन AIC -ने बताया कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से प्रत्येक वर्ष हर गांव – गांव तक लाभ पहुंची है और किसानों को मजबूती मिली है, यह रथ मुंगेली जिले की शहर तथा हर-हर छोटे-छोटे ग्रामों में भ्रमण करेगी।
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