
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा । वन विकास निगम कवर्धा परियोजना मण्डल के मण्डल प्रबंधक पिताम्बर साहू के निर्देशन तथा उप मण्डल प्रबंधक दीपिका सोनवानी के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र पण्डरिया के लिम्हईपुर बीट क्रमांक पीएफ/436 में अवैध वृक्ष कटाई एवं संरक्षित वन भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित एवं संगठित कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई में परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मेहरा के नेतृत्व में गठित दल जिसमें सहायक परियोजना क्षेत्रपाल श्रीकांत कुमार सिंह एवं देवसिंह भारद्वाज, क्षेत्ररक्षक दिनेश वर्मा एवं जसपाल सिंह मरकाम सम्मिलित थे, ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत् वन अपराध प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सहायक परियोजना क्षेत्रपाल श्रीकांत कुमार सिंह ने बताया कि 09 सितंबर 2025 को ग्राम करपी के पांच व्यक्तियों— बिहारी पिता बसउहर, धनीराम पिता भैसवार, मोहब्बत सिंह पिता मंसाराम, अधिरन पिता अनुज सिंह तथा नैन सिंह पिता जगत (सभी जाति गोंड़)—के विरुद्ध कुल 1.934 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण किए जाने के आरोप में कार्रवाई की गई।
आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33(1) क, ख, ग, ज, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 03 तथा संरक्षित वन अधिनियम, 1960 की धारा 3(ए) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को 22 सितंबर 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश पारित किया है।
वन विकास निगम ने स्पष्ट किया है कि वन संरक्षण एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु निरंतर सतर्कता बरती जा रही है तथा भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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