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बांसवाड़ा के दानपुर थाना इलाके का मामला है
अभियुक्त ने पत्नी और 12 साल के बेटे को लट्टू से पीट-पीटकर मार डाला था
एडीजे कोर्ट ने दुर्लभ तम मामलों को मानते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है
आकाश सेठिया।
बाँसवाड़ा। राजस्थान के विवादित बहुल बांसवाड़ा (बांसवाड़ा) जिले में उसकी पत्नी और बेटे को क्रूरता से मौत के घाट जाने वाले पति को कोर्ट ने फांसी की सजा (मौत की सजा) सुनाई है। अभियुक्त ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे को लट्ठ से पीट-पीटकर मार डाला था। अदालत ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का मामला मानते हुए अभियुक्त को सजा-ए-मौत दिए जाने का आदेश दिया है। यह मामला करीब चार पहले हुआ था। उस समय यह काफी चर्चा में रहा था। अभियुक्त शराब पीने का आदी था और आया दिन शाम फसाद करता था।
अपर लोक अभियोजक खान पठान ने बताया कि हत्या का मामला बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना इलाके से अवैध है। दानपुर इलाके के मातसुला गांव में 15 जून 2018 की रात करीब 2 बजे रूपा नाम के व्यक्ति ने अपने घर में पत्नी इतु उरी इत्ती और 12 साल के बेटे दिलीप पर लट्ठ से हमला कर दोनों के सिर फोड़ दिए थे। इस दौरान उसकी आठ साल की बच्ची रेशमा की चीखें पास में रहने वाले ताऊ हीरा निनामा ने सुनीं। वह दौड़कर वहां पहुंचें तो रेशमा ने बताया कि बाबू मां और भाई को मार रहे हैं।
मां-बेटे जमीन पर पड़े थे और रूप लट्ठा रहा था
हीरा टार्गेट लेकर खतरे पर पहुंचें तो इत्ती और उसका बेटा दिलीप जमीन पर निढाल पड़े थे। रूपा उन पर लज्जित हो रहा था। हीरा को देखकर वहां से भाग छूट। बाद में हीरा ने रूपा के ही सगे भाई बड़ा, प्रभु और गांव के अन्य लोगों को बुलाया। सभी सामूहिक लहूलुहान मां-बेटे को छोटे सरवन सीएचसी ले गए। वहां दोनों को प्राथमिक उपचार देकर बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में इटू बिल्कुल की मौत हो गई। हीरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने पंच रूप के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज किया। दो दिन बाद दिलीप ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया
सुनवाई के दौरान 19 गवाहियां और 28 दस्तावेज पेश किए गए
इस बीच पुलिस ने इस मामले में 16 जून 2018 को पंच रूप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सदी के कोर्ट में चार्ज साइज पेश कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए। गवाहों के बयान स्पष्ट रूप से शराब के आदी हो गए हैं। शराब पीकर वह दिन शाम-फसाद करता है। उसके झगड़ों और प्रभावितों से गाँव के लोग भी त्राहिमाम कर रहे थे। आरोप सिद्ध होने पर ऊपरी जिले और सत्र न्यायाधीश ने रूप को फांसी की सजा सुनाई और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।
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पहले प्रकाशित : 22 जनवरी, 2023, 08:30 IST