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राजस्थान कोरोना नई गाइडलाइन जारी सभी जिला कलेक्टरों को किया गया अलर्ट जयपुर अन्न

राजस्थान में नई गाइडलाइंस कोरोना: राजस्थान में कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। सभी जिला कलक्टर को अलर्ट भी कर दिया गया है। सूचना के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ. पृथ्वी की अध्यक्षता में कोविड प्रबंधन की समीक्षा और विस्तृत तैयारियों को लेकर शुक्रवार सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन में बैठक आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के सभी विचार।

किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयारी है

स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया कि राजस्थान में ऑक्सीजन, वेंटीलेटर से लेकर सभी जरूरी संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं. राज्य किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में COVID-19 संक्रमण को रोकने और स्थायी उपचार का बेहतरीन प्रबंधन किया गया है। राजस्थान के कोविड प्रबंधन की पूरे देश में सराहना हुई है और प्रदेश में कोविड मामलों की विस्तृतीकरण और नमूनाकरण का कार्य निरंतर जारी है। प्रदेश के पॉज़िटिव मामलों में सचिव द्वारा सभी ज़िला कलेक्टरों को नए वेरियंट की पहचान के लिए जिम्मेवारी को सिक्वेंसिंग इशारों में जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये है गाइडलाइन

समाचार रीलों

  • स्क्रीनिंग: निगरानी गतिविधियों में सर्विलांस के माध्यम से प्रभावी घर-घर सर्वे कर पाने की पहचान कर कार्रवाई की जाए।
  • ओपीडी शेमिंग: ओपीडी में आने वाले संदेह का आरोप लेकर जांच की जांच करें और ओपीडी में आने वाले एसएआरआई की पहचान कर उसकी जांच और उपचार करें।
  • साइट सीक्वेसिंग: सभी मेडिकल कॉलेज और निजी संबद्धता से समन्वय स्थापित करते हुए सभी जीएसट-19 से जुड़े लोगों के खाते की व्यवस्था की जाएगी।
  • रेंडम आकलन: रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, सब्जी बाजार, विद्यालय और अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में महामारी के लक्षण वाले संदिग्ध के रेंडम आकलन कर सकते हैं।
  • हाई रिस्क ग्रुपः एक्टिविटीज और ओपीडी में आने वाले हाई रिस्क ग्रुप के लोगों की पहचान कर तुरंत उपचार करवाना है।
  • दिशा-निर्देशों का पालन: भारत एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी सभी दस्तावेज़, अनुमान संग्रह, रेंडम लेखांकन, उपचार आदि का अनुपालन किया गया।
  • अन्तर्भागीय समन्वयः ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में अन्य संधि यथा-पुलिस, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, नगर-निगम, औष, आईएमए से अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते समय-समय पर धोखे कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समीक्षा करें .
  • आरआरटी: प्रत्येक संस्थान पर फर्जी प्रतिक्रिया टीम को कार्यशील रहने के निर्देश दिए गए हैं।
  • लॉजिस्टिक्स: सभी राजकीय चिकित्सा विवरणों को लॉजिस्टिक्स और औषधियों की रूपरेखा तैयार की गई है।
  • प्रचार-प्रसार: घर-घर सर्वे के दौरान कोविड और अन्य संबंध बिमारियों के लक्षण और उससे मिलने के उपाय के साथ-साथ विभागीय स्तर पर उपलब्ध सुविधा का प्रचार-प्रसार कर आमजन को सचेत करना है।
  • नियंत्रण कक्ष: ज़िला और खण्ड पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को कार्यशील रखें और संबंधित से आमजन को बताया गया है।

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