
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। गर्मी के मौसम में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर रायपुर, डॉ. गौरव सिंह ने मंगलवार को जिले में बोर खनन पर पूर्णतः रोक लगाने का आदेश जारी किया। यह आदेश 15 जुलाई 2025 तक या मानसून के आगमन तक (जो तिथि बाद में आए) प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के अंतर्गत रायपुर जिले में इस अवधि के दौरान समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नलकूप खनन, केवल पेयजल के लिए ही किया जा सकेगा। अन्य किसी प्रयोजन के लिए नलकूप खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले का धरसींवा विकासखंड भूजल के उपयोग के मामले में ‘क्रिटिकल जोन’ में आ चुका है।
जनसुविधा की दृष्टि से नलकूप खनन की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें एडीएम रायपुर, एसडीएम रायपुर, एसडीएम आरंग, एसडीएम अभनपुर और एसडीएम तिल्दा शामिल हैं। ये अधिकारी संबंधित क्षेत्र के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय निकाय या तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति देंगे।
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