
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने और निवेशकों के विश्वास को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियों और सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत समयबद्ध कर दिया है, जिससे निवेश प्रक्रिया और अधिक त्वरित व पारदर्शी बन गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए देश का सबसे आकर्षक गंतव्य बनाना है। औद्योगिक विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।”
सेवाओं के लिए तय हुई समय-सीमा:
खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति: 60 दिन
बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति: 60 दिन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्वीकृति: 30 दिन
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति: 30 दिन
नदी व जलाशयों से जल दोहन अनुमति: 300 दिन
जल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (जल आपूर्ति एजेंसी से): 90 दिन
भवन निर्माण से जुड़ी स्वीकृतियां (5 चरणों में): अधिकतम 45 दिन
लिफ्ट एवं एस्केलेटर पंजीकरण और निरीक्षण: 45 दिन
स्टार्टअप इकाइयों का पंजीकरण: 45 दिन
तेजी से समाधान की व्यवस्था
निवेशक सुविधा केंद्र और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब 7 दिनों में और शिकायतों का निराकरण 15 दिनों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इससे औद्योगिक परियोजनाओं को समय पर गति मिलेगी और अनावश्यक देरी से छुटकारा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवाओं का समयबद्ध वितरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम छत्तीसगढ़ को औद्योगिक नक्शे पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”
अब तक जो सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं थीं, वे भी इस आदेश के साथ अधिसूचित मानी जाएंगी। यह नई व्यवस्था राज्य को औद्योगिक विकास में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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