
कांग्रेसी नेता गांधी।
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। बता दें कि कोर्ट की एक अदालत ने ‘मोदी आलिया’ से जुड़े आरोपों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज मामला मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को आरोपों को दायर करते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। मुख्य मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने आईपीसी की धाराओं 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से दोषारोपण से संबंधित है। फैसला सुनाए जाने का समय राहुल गांधी की अदालत में मौजूद थे।
अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे राहुल
मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की न केवल सदस्यता ली जाती है, बल्कि यदि उपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है, तो वह अगले 8 वर्षों के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। दरअसल, कानून कहता है कि 2 साल तक अगर किसी विधायक या सांसद को सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके बाद सजा खत्म होने पर भी उसे 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बेवजह माना जाएगा। ये नियम न्यायालय का निर्णय आने के तुरंत बाद लागू हो जाता है। ये नियम जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 (3) के तहत लागू होता है।
आज शाम ने जारी की सूचना
23 मार्च को मीटिंग की ओर से जारी सूचनाओं में कहा गया है कि उनकी असम्बद्धता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। आरोपों में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के लेखा-जोखा 102 (1) और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अपवर्जित घोषित किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी कैरल की वायनाड पिछली शताब्दी से सांसद हैं।
कांग्रेस ने कहा, दबाई जा रही की आवाज
वहीं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता के बाद कांग्रेसी हितधारक हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। उन्होंने कहा कि किसी की आवाज दबाई जा रही है। वहीं, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम डरने या चुप रहने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में जेपीसी के बजाय राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।’
उच्चतम न्यायालय में सजा का मामला नहीं हुआ तो अगले 8 साल तक चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे।
‘मोदी सरनेम’ पर राहुल ने क्या कहा था?
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उन बयानों को दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है?’ बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयानों की शिकायत दर्ज की गई थी। वायनाड से 26 दिसंबर के सदस्य गांधी ने यह टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में जनसभा में आयोजित की थी।
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