अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये पहला निर्णय है और विजेट इंडेक्स में सबसे निचला शिकायत का निर्णय है, इसे हम उच्च न्यायालय में लेकर आएंगे।
सूरत की एक अदालत, राहुल गांधी की एक रैली के दौरान अपनी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर मानहानि के दोष को लेकर निर्णय को लेकर राजनीतिक जमाराशियों को तेज कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोलार वाले ने बयान के विषय में सुरत के मेजिस्ट्रट ने ऐसा आदेश दिया है जो वो धारा 202 का उल्लंघन है। सरकार गलत मामले थोपकर रोज़ बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सभी जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस या राहुल गांधी हिचकिचाएंगे नहीं।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये पहला निर्णय है और विजेट इंडेक्स में सबसे निचला शिकायत का निर्णय है, इसे हम उच्च न्यायालय में लेकर आएंगे। ये गलत फैसला है और कानून का समर्थन नहीं किया जा सकता। हम सूचकांक हैं कि इस विषय पर एक सकारात्मक निर्णय आया।
अटैचमेंट है कि कोर्ट की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ की टिप्पणी से संबंधित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उनके फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सके।