राहुल गांधी सदस्यता: कांग्रेस नेता गांधी ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दो साल की सजा के साथ 3 अप्रैल को गिरफ्तार कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी को सीजेएम कोर्ट ने हाल ही में मोदी सरनेम के मानहानि मामले में सजा सुनाई थी। जानकारी के अनुसार कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाला याचिका दायर कर चुका है जिसे राहुल गांधी कोर्ट में दायर कर सकते हैं। कोर्ट द्वारा दिए गए मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग को रोकेंगे। जिसके बाद ही संसद सदस्यता रोकने का दावा करती है।
दरअसल, राहुल गांधी की 2019 की मोदी सरनेम की टिप्पणी मामले में सूरत की एक अदालत ने इसी साल 23 मार्च को उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी।
इस सजा के बाद राहुल गांधी को 25 दिसंबर को अछूते घोषित कर दिया गया था और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसके बाद कांग्रेस के सभी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
बीजेपी का आरोप था कि राहुल गांधी की कानूनी टीम ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मुस्तैदी दिखाई नहीं दी, क्योंकि पार्टी कर्नाटक चुनाव से पहले यह बना रही थी सवाल उठे थे कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गति ई पर दायित्व कार्रवाई हुई थी। राहुल गांधी की सजा के बाद इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि कानूनी टीम इस पर काम कर रही है, उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि कहां और कब अपील करनी है क्योंकि हमारे पास 30 दिन का समय है।
क्या है पूरा मामला:
राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों का नाम मोदी कैसे है, इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, उस पर मोदी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची और मारपीट करने का आरोप लगा। अदालत ने इसके खिलाफ उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी।
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