
नई दिल्ली। जहां एक तरफ आज गुजरात (गुजरात) में कोर्ट की एक अदालत ने “मोदी उपनाम” संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (राहुल गांधी) के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया है। उसी समय मुख्य दोषी मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने आज भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) की धारा 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने से संबंधित है। </ प
राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है। दी गई सजा 2 साल के लिए है और उस सजा के खिलाफ, उसने दलील दी है कि उसे अपील की अवधि तक जमानत पर रिहा किया जा सकता है और कानून के अनुसार, अदालत ने उसे 30 दिनों के लिए जमानत दे दी है और अपील तक, सजा है … pic.twitter.com/d8TFyMcUi2
– एएनआई (@ANI) मार्च 23, 2023
सांसद सदस्यता क्या हो सकती है
हालांकि उन्हें 10 हजार रुपये के मुचलके पर इस बाबत जमानत भी मिल गई है। लेकिन सबके बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद संसद में सदस्यता शायद ही पा सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक दो साल या दो साल से अधिक सजा पर सांसद सांसद से सदस्यता ली जा सकती है।
राहुल का ट्वीट
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
– महात्मा गांधी
— राहुल गांधी (@RahulGandhi) मार्च 23, 2023
क्या कहता है नियम
यह भी बताता है कि, राहुल गांधी ने अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन का ज़हर मिला है। ऐसे में हाईकोर्ट में अपील पर अगर उनकी सजा में रोक लगेगी तो सदस्यता पर मौजूदा नो आंच नहीं आएगी। हालांकि इसके लिए राहुल को सजा पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया गया है। इस धारा के तहत अधिकतम ज़ोन दो साल की सजा होती है।
जानकारी दें कि, राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “सभी चोरों के समान उपनाम मोदी ही कैसे होता है?” राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी। वायनाड से 26 दिसंबर के सदस्य गांधी ने यह टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में जनसभा में आयोजित की थी।
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