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अभी भी बने रह सकते हैं राहुल गांधी वायनाड के सांसद? जानकार से जानिए उनके पास कौन से विकल्प खुले हैं?

छवि स्रोत: पीटीआई
अभी भी बने रह सकते हैं राहुल गांधी वायनाड के सांसद? जानकार से जानिए उनके पास कौन से विकल्प खुले हैं?

राहुल गांधी समाचार: मानहानि के मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प रह गया है, क्या उनका सांसद वापस रहेगा, क्या वे फिर से सांसद बने रहेंगे? इन सभी बातों पर इंडिया टीवी ने वरिष्ठ वकील विकास सिंह से बातचीत की। इसमें विकास सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के पास अभी सभी खुले विकल्प हैं। वे दूसरी अदालत में अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी के पास अब क्या कानूनी रास्ते हैं? वायनाड सीट पर चुनाव के ऐलान से पहले वे क्या कर सकते हैं।

राहुल गांधी के पास क्या बचा है कानूनी रास्ता?

वकील विकास सिंह ने बताया कि ‘मेरा मानना ​​है कि उन्हें दो साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि हमारा कानूनी नियम दो साल तक की सजा को नाबालिग बनाता है। दो साल तक की सजा बेलेबल होती है। ये जो सेक्शन हैं, ये सेक्शन दो साल तक की सजा को बचाने के लिए हैं। लेकिन जहां तक ​​सवाल है कि उनके पास विकल्प क्या है। राहुल गांधी कोर्ट में जाते हैं और बताते हैं कि दो साल तक इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। या सेंटेंस को अपने कन्विक्शन को स्टे करवाएं। क्योंकिक सस्पेंडिंग ऑफ सेंटेंस से उनकी सदस्यता वापस नहीं आती है। अगर वे कन्विक्शन को करवाएंगे तो देम कोर्ट से फिर एक ऑर्डर मांगना पड़ेगा कि हमारा कन्विक्शन है अगर आप स्टेट कर रहे हैं तो साथ में मेरी सदस्यता भी वापस लें। अगर कोर्ट वो राहत देता है तो उनकी सदस्यता अभी के माहौल में होगी।’

विकास सिंह ने इंडिया टीवी को बताया कि ‘राहुल गांधी के सभी अधिकार शेष हैं। वे कोर्ट से भी रिटायर हो सकते हैं। अपील में वे भी मांग कर सकते हैं कि सदस्यता वापस लें। रिट कोर्ट में यह भी जा सकता है कि जब उनका कन्विक्शन हो जाए तो उनका ईमेल वापस ले लें। इसलिए उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात को लेकर कोई बड़ी परेशानी है।

अभी प्राप्त दंड को उच्च न्यायालय रद्द कर दे तो उनकी सदस्यता वापस ली जा सकती है?

इस पर वकील विकास सिंह ने कहा कि ‘सजा रद्द करने में बहुत समय लगेगा। अपील पर सुनवाई तब रद्द होगी। लेकिन कम से कम कन्विक्शन को स्टे अगर कर दे और साथ में ये भी ऑर्डर करें कि हमने चूंकि कन्विक्शन ही स्टे कर दिया है इसलिए उनकी सदस्यता उन्हें वापस कर दें, तो ही वापस लिमिट हो जाती है। यहां दुर्भाग्य से एक ही दिन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। नॉर्मली एक महीने का नींद लेता है। इसी समय मिलें अपील में जाने का था। लेकिन चूंकि अभी तक पहले से ही सदस्यता रद्द की गई है, ऐसे में कोर्ट से ही नंबर करवाना सदस्यता को वापस छोड़ने के लिए।’

वायनाड सीट खाली हो गई, अब क्या आयोग चुनाव का ऐलान करेगा?

विकास सिंह ने कहा कि ‘ऐलान कर सकता है, लेकिन यदि इन्हें कन्विक्शन मिल जाता है और उनकी सदस्यता वापस आ जाती है, तो चुनाव आने को भी अपना निर्णय रद्द करना होगा। वैसे भी चुनाव सटीक तो नहीं हो सकता। चुनाव जोखिम में भी एक दिन का समय लगता है। तो उस अवधि में कन्विक्शन स्टे हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन को भी अभी रुकना होगा।

क्या राहुल गांधी ने निर्णय में निर्णय लिया था?

विकास सिहं ने बताया कि इस मामले में रोक पहले कभी 24 घंटे में फैसला नहीं हुआ। मैं आपको जो लीगल ओपीनियन बता रहा हूं मैं आठ तीन की व्याख्या के बारे में बता रहा हूं, ये इंटरप्रिटेशन कभी किसी कोर्ट में नहीं आया है। हालांकि एक दो सदस्यों की सदस्यता अवश्य रद्द हुई है।’

वकील सिंह ने कहा कि ‘मेरे होश से कोर्ट कभी भी इस बात को देखेगा तो दो साल तक की सजा को हमेशा से गंभीर नहीं माना जाता है। तीन साल को ही गंभीर माना जाता है। सजा कभी-कभी दो साल की नहीं होती है। सजा या तो एक साल, छह महीने या तीन साल की होती है।

अब अपील की प्रक्रिया क्या होगी?

अगर मजिस्ट्रेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है तो सेशंस कोर्ट में अपील के लिए जाना होगा। सेशंस कोर्ट सस्पेंशन को स्टे कर सकते हैं। कन्विक्शन का चरण भी मांगा जा सकता है। सभी विकल्प खुले हुए हैं।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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