यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया बेमेतरा :- रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धर्मेंद्र जायसवाल ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने ने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर पिछले ढाई साल में 3836 प्रकरणों में कुल 85 लाख 37000 से अधिक का अर्थदंड संबंधित जन सूचना अधिकारियों पर लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट ने मार्च 2021 से लेकर इस साल के सितंबर माह के दौरान पारित आदेश में यह जुर्माना लगाया है। इन जन सूचना अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर तहसीलदार सीईओ जनपद पंचायत खंड शिक्षा अधिकारी खनिज अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी मेडिकल कॉलेज की जन सूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के सचिव सहित अन्य शामिल है। इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध आयोग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा रही है। नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है।
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