
एएनआई
महाराष्ट्र की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को रिश्वत की पेशकश करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार डिजाइनर अनिष्का जयसिंघानी को शुक्रवार को 21 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया।
मुंबई। महाराष्ट्र की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को रिश्वत की पेशकश करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार डिजाइनर अनिष्का जयसिंघानी को शुक्रवार को 21 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि अनिष्का ने एक आपराधिक मामले में दखल देने के लिए अमृता को घूस देने की कोशिश की। डिज़ाइनर को जुपिटरवार को गिरफ्तार किया गया था जबकि मामले में भ्रांति उसके पिता बिरादरी है। अमृता फडणवीस की शिकायत पर हिलबार हिल थाने ने 20 फरवरी को मामला दर्ज किया था। सत्र के जज ने अलमाले के तौर पर पेश किया था। पुलिस की ओर से पेश हुए मुख्य लोक अभियोजक जयसिंह देसाई ने अनिष्का की सात दिन की जमानत की मांग करते हुए कहा था कि यह सामान्य मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मामले को ज्यादा मुकदमे में नहीं भेजा जाएगा तो मामले की जांच करना मुश्किल होगा। इसके बाद अदालत ने अनिष्का को 21 मार्च तक पुलिस अदालत में भेज दिया।
प्राथमिक के अनुसार, अनिष्का पिछले 16 महीने से अमृता से संपर्क में थी और उनका घर भी जा चुका था। पुलिस को दिए अपने बयानों में अमृता ने कहा कि वह अनिष्का से पहली बार नवंबर 2021 में मिली थीं। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, अनिष्का ने दावा किया कि वह कपड़े, जेवरात और जूते-चप्पल के डिज़ाइनर हैं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता की पत्नी से आग्रह किया था कि वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके द्वारा डिजाइन की गई ये जेब पहने पहनावा बनाएं ताकि उसे अपने उत्पादों का प्रचार करने में मदद मिल सके। प्राथमिक के अनुसार, अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद, अनिष्का ने कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी दी और दावा किया कि इससे वे पैसे कमा सकते हैं।
प्राथमिकी के अनुसार, इसके बाद उसने अपने पिता को एक पुलिस मामले में मृत्यु के लिए अमृता को सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये की पेशकश की। अधिकारियों ने कहा कि अमृता ने पुलिस को बताया कि वह अनिष्का के व्यवहार से परेशान थीं और उन्होंने अपना नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद महिला ने कथित तौर पर अमृता को एक अज्ञात नंबर से वीडियो क्लिप, आवाज संदेश और कई लिखित संदेश भेजे। अधिकारियों ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि अनिष्का और उसके पिता ने रिश्ते से अमृता को धमकी दी और उनके खिलाफ साजिश रची। शहर की पुलिस ने अनिष्का और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (साज़िश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्राथमिकी दर्ज की है।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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