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छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व की पेंशन, यात्रा बढ़ाने से संबंधित पेशा

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चौबे ने दस्तावेज़ से बातचीत के दौरान कहा कि अगले कुछ दिनों में हाउस में पास हो जाऊँगा। विधानसभा में बनाई गईं पूर्व स्थिति की पेंशन 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 58,300 रुपये करने का प्रस्ताव है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार ने सोमवार को एक संशोधन पेश किया है जिसमें राज्य के पूर्व के पेंशन और यात्रा में परिवर्तन का प्रस्ताव है। विधानसभा में आज विधानसभा कार्य रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को पेंशन, पेंशन, संशोधन (संशोधन) मंत्री सौंपा। चौबे ने दस्तावेज़ से बातचीत के दौरान कहा कि अगले कुछ दिनों में हाउस में पास हो जाऊँगा। विधानसभा में बनाई गईं पूर्व स्थिति की पेंशन 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 58,300 रुपये करने का प्रस्ताव है।

खाताधारक के पूर्व विधायक सदस्यता के अनुसार आपका पहला कार्यकाल (पांच साल से अधिक कार्यकाल) के बाद हर एक साल के लिए प्रति माह एक हजार रुपए की अतिरिक्त पेंशन पाने का भी पात्र होगा। यह कहा गया है कि प्रत्येक मौजूदा सदस्य रेलवे/हवाई यात्रा के लिए मौजूदा आठ लाख रुपये प्रति वर्ष के बजाय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का भत्ता प्राप्त करेंगे। वहीं पूर्व में रहने के लिए यह बोका चार लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा।

इसके अलावा पूर्व विधायक आवास: 10 हजार रुपये और 15 हजार रुपये का टेलीफोन बोका और अर्दली बोका पाने के लिए। अधिकारियों ने बताया कि पहले पूर्व सदस्यों के लिए टेलीफोन और अर्दली का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि पेंशन और भत्तों में वृद्धि से राज्य के झंडे पर लगभग 16.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ की संभावना है। विधानसभा में पिछले जुलाई माह में, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री और छत के पेंशन में वृद्धि के लिए दिया गया था, जिससे राज्य के लिए 6.81 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



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