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प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान को धन शोधन के मामले में हिफाजती जमानत

पाक पीएम

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सुलेमान के वकील की दलील सुनने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की हिफ़ाज़ती जमानत दे दी। इस दौरान संघीय जांच एजेंसी (FIA) सुलेमान को गिरफ्तार नहीं करती है।

पाकिस्तान के एक कोर्ट ने प्रधान मंत्री शाहबाज शरीफ के सबसे छोटे बेटे सुलेमान को धन शोधन के मामले में मंगलवार को दो सप्ताह की हिफाजती जमानत दे दी। लंदन में चार साल तक स्व:निर्वासन में रहने के बाद पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान ने 40 साल बाद छोड़ दिया सुलेमान शहबाज उच्च न्यायालय के विशेष अधिकार में चले गए। सुलेमान के वकील की दलील सुनने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की हिफ़ाज़ती जमानत दे दी। इस दौरान संघीय जांच एजेंसी (FIA) सुलेमान को गिरफ्तार नहीं करती है।

इससे पहले मैक्रों उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान वापसी पर एफआईए द्वारा सुलेमान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें 13 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। एफआईए द्वारा सुलेमान के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज करने के बाद वह अक्टूबर, 2018 में विदेश चले गए थे। उसके बाद से ही वह स्व:निर्वासन में ब्रिटेन में रह रहे थे। इस हिफ़ाज़ती न्यायालय द्वारा दी गई इस हिफ़ाज़ती जमानत के कारण सुलेमान धन शोधन मामले में गिरफ्तारी से बच गए।

अदालत की अपनी याचिका में सुलेमान के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने 2018 में पाकिस्तान छोड़ दिया और 2020 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईए ने उन्हें कॉल-अप नोटिस जारी नहीं किया था और उनके द्वारा बिना किसी कार्रवाई के अपराधी घोषित किए गए थे। बाद में एक दिन में, सुलेमान आय से अधिक संपत्ति के मामले में ज़मानत के लिए आईसीआईसी की एक खंडपीठ के विचित्र उपस्थित हुए। याचिका सुनने के बाद छात्रों ने मामले में 14 दिन की हिफाजत जमानत जमानत की और निगरानी एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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