UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किए गए है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु कबीरधाम जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार नगरीय एवं पंचायत निकाय क्षेत्रों के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दुक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, तलवार, गुप्ती, खूखरी लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। सम्पूर्ण नगरीय एवं पंचायत निकाय क्षेत्रों में कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा। आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित व वितरित नहीं करेगा।
सम्पूर्ण नगरीय एवं पंचायत निकाय क्षेत्रों के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल, बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, चक्का जाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा। आदेश की कण्डिका-1 उन व्यक्तियों, शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।
यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति व दल, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने की तिथि से नगरीय निकाय आम निवाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए कबीरधाम जिला अंतर्गत प्रभावशील रहेगा।