
राष्ट्रपति ने पंजाब, ग्लोबैकेट के रैकों को अपना स्मारक दे दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि पंजाब के इस बिल का उद्देश्य मुआवजे का भुगतान करने के बाद 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा करने वाले 11,200 से अधिक किरायेदारों को संपत्ति का अधिकार देना है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बाध्यकारी कार्य को भी अपनी सहमति दी, जो अदालत द्वारा निर्धारित की गई तारीख पर अभियुक्तों को पेश करने में रहने पर गंभीर रूख के मामलों में ज़मानत लेने वाले लोगों पर अधिकार लगाने की अनुमति देता है।
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कानून को बाद में आम आदमी पार्टी सरकार ने मंजूरी दे दी थी। यह कदम उचित मुआवजा का भुगतान करने के बाद 4,000 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा करने वाले 11,200 से अधिक किरायेदारों को संपत्ति के अधिकार की अनुमति देता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि कानून ऐसी भूमि के जोतने वालों को दबा देगा, जो ज्यादातर समाज की आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं।
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एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि कानून ऐसी भूमि जोतने वालों को सशक्त करेगा, जो समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं। ये काश्तकार कई वर्षों से जमीन के छोटे-दादा घरों में काबीज हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उत्तराधिकारी के तौर पर अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। चूंकि वे पंजीकृत मालिक नहीं थे, इसलिए न तो वे वित्तीय देनदारी से ऋण ले सकते थे और न ही किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें राहत मिलती थी, लेकिन अब उन्हें अन्य भूस्वामियों की तरह सभी लाभ मिलेंगे।
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