
नई दिल्ली। गुजरात (गुजरात) से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार गुजरात HC ने आज केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल को “पीएम नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी” प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। वहीं इस बाबत हाईकोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले पर उच्चतम न्यायालय के एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के 2016 में दिए गए आदेश को आज रद्द कर दिया। बता दें कि, इस आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआईओ को मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए थे।
वहीं कोर्ट ने आज विशेष रूप से आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पचीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो पीएम के डिजिटल अकाउंट्स की डिटेल दर्ज करते थे। यह पैसा गुजरात राज्य विटक सेवा प्राधिकरण के पास ही जाम किया जाएगा।
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