
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में स्वसहयता समूह की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व प्रोत्साहन के लिए सी-मार्ट में उनकी सहभागिता को बढ़ाने, कबीरधाम जिले अंतर्गत उद्योगों द्वारा जल दोहन, प्रदेश में संचालित शराब दुकानों, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन सभागृह में हुई अनियमितता एवं कैम्पा मद के संबंध में प्रश्न पूछा।
भावना बोहरा ने प्रदेश में संचालित शराब दुकानों के संबंध में प्रश्न किया कि प्रदेश में वर्तमान में कितनी शराब दुकानें संचालित हैं? इनमें से कितनी शराब दुकानों के 1 किलोमीटर के दायरे में शासकीय अथवा अशासकीय स्कूल/कॉलेज/धार्मिक स्थल मौजूद हैं? नवम्बर, 2023 से पूर्व प्रदेश में शराब घोटाले में जो कंपनियां और एजेंसियाँ शामिल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई की गई है?
जिसके लिखित प्रतिउत्तर में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 674 देशी/विदेशी शराब दुकानें संचालित हैं। वर्तमान में संचालित कुल 674 देशी/विदेशी शराब दुकानें में से 401 शराब दुकानों के 01 किलोमीटर के दायरे में शासकीय स्कूल, अशासकीय स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल मौजूद हैं।
नवम्बर 2023 से पूर्व प्रदेश में शराब घोटाले में जो कंपनियों और एजेंसियों शामिल रही है उन पर केन्द्र सरकार की जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय एवं राज्य सरकार की जांच एजेंसी राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।
उन्होंने राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के संबंध में प्रश्न किया कि प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में 7 करोड़ की राशि से निर्माणाधीन सभागृह के उद्घाटन से पूर्व, दीवारें जर्जर हो चुकी हैं?
सभागृह के निर्माण में जो ठेकेदार शामिल हैं, उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? जिसका लिखित उत्तर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में निर्माणधीन सभागृह में निर्माण के गुणवत्ता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है।
प्राप्त शिकायत के आधार पर परियोजना संचालक, रूसा द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है। जांच उपरांत स्थिति स्पष्ट होगी। वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है।
भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित संभाग स्तरीय सी-मार्ट में स्वसहायता समूहों की सहभागिता बढ़ाने हेतु दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से 1 मार्च, 2025 तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? दिनांक 1 मार्च, 2025 तक की स्थिति में प्रदेश की कितनी महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा कितने उत्पादों का राज्य स्तरीय सी-मार्ट में विक्रय किया जा रहा है ?
जिसके लिखित उत्तर में वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी ने बताया कि प्रस्ताव निवेदन के माध्यम से चयनित संभाग स्तरीय सी-मार्ट संचालक द्वारा जनवरी 2024 से संभाग स्तरीय सी-मार्ट संचालन हेतु असहमति व्यक्त की गई थी, जिसके कारण संभाग स्तरीय सी-मार्ट का संचालन बंद है।
समस्त सी-मार्ट भवनों का हस्तांतरण संबंधित जिला प्रशासन को किया गया है। संभाग स्तरीय सी-मार्ट का संचालन बंद होने के कारण उत्पादों का विक्रय संबंधी जानकारी निरंक है।
भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले के कितने उद्योगों द्वारा ट्यूबवेल का उपयोग कर भूगर्भ से जल दोहन किया जा रहा है? उद्योग तथा ट्यूबवेल के लिए ली गई अनुमति एवं ट्यूबवेल की संख्यावार विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
क्या किसी उद्योग द्वारा ली गई अनुमति से अधिक संख्या में ट्यूबवेल का खनन कर भूजल का दोहन किया जा रहा है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? जिसके लिखित प्रतिउत्तर में वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी ने बताया कि कबीरधाम जिले में उद्योगों द्वारा ट्यूबवेल का उपयोग कर भूगर्भ से जल दोहन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
उन्होंने कैम्पा के संबंध में प्रश्न करते हुए पूछा कि कैम्पा मद अंतर्गत अप्रैल, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से एवं कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं? उल्लेखित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं?
कौन-कौन से कार्य अप्रारम्भ एवं निर्माणाधीन स्थिति में हैं? इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? कैम्पा मद हेतु राज्य को प्राप्त/आबंटित राशि की वैधता क्या होती है ? जिसके लिखित उत्तर में वन मंत्री जी ने बताया कि कैम्पा मद अंतर्गत अप्रैल, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 122.62 लाख रुपए की लागत से कुल 12 कार्य स्वीकृत हुए हैं,
जिनमें से 11 कार्य प्रगति पर हैं एवं पंडरिया विकासखण्ड अंतर्गत मुनारा निर्माण का कार्य निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन कार्य 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। कैम्पा मद हेतु राज्य को प्राप्त/आबंटित राशि की वैधता स्थायी होती है, यह राशि अव्यपगतीय होती है।













