नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्टी की अवमानना मामले में जमानत मिल गई है। वह सोमवार को स्वयं पेश होने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। खान ने कहा कि वह अदालत का सम्मान करते हैं। वह शाम करीब साढ़े पांच बजे लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। कुछ देर तक सुनवाई करने के बाद लाहौर की अदालत ने खान को जमानत दे दी। इससे पहले अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिससे उनके जेल जाने का खतरा बढ़ गया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए चार सदस्यों की टीम बनाई गई थी।
दरअसल पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने निर्वाचन आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई में शामिल होने के कारण परेशान रहने पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत को बुधवार को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद खान की गिरफ्तारी होने की आशंका थी। इसके बाद इमरान खान सोमवार को स्यवं कोर्ट में पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के मामले में पिछले साल प्रतिबंधित अधिवक्ताओं के मामले में पाकिस्तान के निर्वाचक आयोग (ईसीपी) द्वारा खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून का मामला शुरू किया था और मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जमानत पर थे।
यह मामला था
बुधवार को करोड़ों आतंकवाद संबंधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास ने टिप्पणी की कि खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। वहीं खान के वकील बाबर अवान ने अपने मुकदमे में अदालत से कहा कि खान को व्यक्तिगत रूप से पेशी से एक बार की छूट दी जाए, क्योंकि खान पिछले साल के हमलों के बाद से अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यह कहते हुए खान को पेश होने का आदेश दिया कि अदालत खान जैसे “शक्तिशाली व्यक्ति” को ऐसी कोई राहत नहीं दे सकती है जो एक आम व्यक्ति को नहीं दी जाती है। अंत में:, न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा था कि अगर वह बीमार हैं तो उन्हें एंबुलेंस से लेकर कोर्ट ब्रो। वहीं, उच्चतम न्यायालय (आईसीआईसी) ने एक बैंक अदालत को याचिका द्वारा प्रतिबंधित संबद्ध संबद्ध संघीय जांच एजेंसी के मामले में खान की जमानत याचिका पर कोई निर्देशित पारित करने से रोक दिया। पिछले साल ईसीपी ने पीटीआई के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुनाया था कि पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाद में, संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने खान और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ याचिकाकर्ता हस्ताक्षरकर्ता/लाभार्थियों के रूप में मामला दर्ज किया था, जहां धन सागर गया था।
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