
इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकारी शिकायत के खिलाफ शिकायतकर्ता के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बृहस्पतिवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। क्वेटा पुलिस ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान के खिलाफ रविवार को अपने संबोधन के बाद राज्य शिकायत और उन पर शिकायत करने वालों के खिलाफ “नफ़रत फैलाने” के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2016 की धारा 153ए, 124ए और 505 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया।
इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गारंटी
बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक न्यायिक न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई और गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए। अदालत ने अधिकारियों को 70 वर्षीय खान को हिरासत में लिया और उन्हें अदालत के विशेष पेश करने का निर्देश दिया। खान ने लाहौर के समुद्र तट पर इलाके में उनके (खान) आवास से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए प्रयास के बाद राज्यों की कड़ी आलोचना की। झारखंड की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, जिसके बाद पुलिस की कार्यवाही हुई।
आरोपित है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार कूद कर भागे थे। दरअसल रविवार के दिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। लेकिन इस दौरान पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस बीच ये अफवाहें सुनने को मिलीं कि इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार पर पटक कर भाग रहे थे। राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को लेकर कहा कि पुलिस उन्हें अदालत के बारे में सूचित करने वहां गई थी। लेकिन वह एक बेशर्म आदमी है। साथ ही उन्होंने तो शाखा से उपहार के मद्देनजर पूर्व पीएम पर अपने अधिकारों के नशे का आरोप भी लगाया था।
(इनपुट-भाषा)
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