
पीड़िता
फ्रेंकी: पाकिस्तान की एक अदालत ने बलात्कारी को पीड़िता से शादी करने की सहमति के बाद रिहा कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से नाराज लोग भड़क गए। 23 वर्षीय दौलत खान को 2020 में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरपूर्वी जिले स्वात में 36 वर्षीय महिला से बलात्कार का दोषी करार दिया गया था। दोषी को आरोपित कारावास की सजा सुनाई गई और 100,000 पीकेआर (लगभग 440 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया। वकील ने बताया कि बलात्कार के परिणामस्वरूप महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया।
पीड़िता से शादी करने पर दौलत खान बारी
सोमवार को पेशावर हाई कोर्ट ने पीड़िता से शादी करने पर दौलत खान को बड़ी कर दिया। एक आउट-ऑफ़-कोर्ट एकॉर्ड के बाद स्थिर जिरगा द्वारा किए गए निर्णय पर निर्णय लिया गया। पाकिस्तान मानवाधिकार (एचआरसीपी) ने पेशावर कोर्ट जजमेंट को लॉ का घोर उल्लंघन और न्याय का गर्भपात आयोग कहा। इसने एक बयान में कहा, एचआरसीपी राज्य से इस फैसले के खिलाफ अपील करता है और महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी याचिका को बनाए रखने का आग्रह करता है।
बलात्कारी और पीड़िता एक ही परिवार के सदस्य हैं
दौलत खान के वकील अमजद अली ने कहा कि बलात्कारी और पीड़िता एक ही परिवार के सदस्य हैं। अविवाहित पीड़िता द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद इस साल की शुरुआत में दौलत खान को गिरफ्तार किया गया था। डीएनए टेस्ट में पता चला कि वह बच्चे का बाप है।
वहीं, कोर्ट के इस फैसले से नाराज लोग भड़क गए। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार के मामले पर बहस शुरू हो गई है।



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