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पाकिस्तान: इलाहाबाद जिला न्यायालय का आदेश, अगर सरेंडर करते हैं इमरान खान तो… पाकिस्तान इस्लामाबाद जिला अदालत का आदेश इमरान खान अगर सरेंडर करते हैं तो गिरफ्तारी से बच सकते हैं

छवि स्रोत: फ़ाइल
इमरान खान

फ्रेंकी: पाकिस्तान के एक जिला अदालत के जज ने जुपिटरवार को कहा कि अगर इमरान खान कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं तो वह जमकर पुलिस को रिश्वत के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने से रोकेंगे। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जफर इकबाल ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसी) के मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस मामले में तोशखाना सौगातों का बयान को लेकर पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने की अपील की है।

इमरान के खिलाफ 28 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था

जज इकबाल ने 70 वर्षीय खान के खिलाफ 28 फरवरी को गैर जमानती चार्जशीट जारी की थी और 18 मार्च को याचिका दायर कर उन्हें अदालत में आने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कोर्ट से कहा कि किसी भी तरह की राहत से पहले खान को बिना शर्त सरेंडर करने की जरूरत है। खान के वकील ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर हलफनामा देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को 18 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। जज ने कहा कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद नहीं हैं तो हलफनामे का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, ”हम चाहते हैं कि इमरान कोर्ट आ जाएं। वह क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण क्या है? इमरान खान को पुलिस के साथ असहयोग नहीं बल्कि कानूनी सहयोग करना ही होगा।”

‘कानूनन, इमरान को सीधे कोर्ट में लाया जाना था’

इमरान खान के वकील ख्वाजा हैरिस ने स्पष्ट किया कि वह 18 मार्च को अदालत में पेश होने के संबंध में हलफनामा देना चाहते हैं। इसपर जज ने कहा कि अगर कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो वह कार्यक्षेत्र पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से रोकेंगे। कोर्ट ने कहा, ”कानून, इमरान को सीधे कोर्ट में लाया जाना चाहिए था। अदालत में पेशी के दौरान उन्हें परेशान किया जाना संभव नहीं होता।” न्यायाधीश ने कहा कि यदि अदालत में पेश होते हैं तो उनके निवास के बाहर पुलिस को रहने की जरूरत नहीं होती है और गरीब देश होने के नाते पाकिस्तान ऐसे मामलों में अपने लाल रंग का व्यय नहीं जीत सकते।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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