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हथियार डीलर संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश

संजय भंडारी

प्रतिरूप फोटो

गूगल क्रिएटिव कॉमन्स

गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, प्रत्ययस्थ का यह आदेश पिछले सप्ताह दिया गया और भंडारी के पास इस महीने के अंत तक लंदन उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिन का समय है। भंडारी (60) के खिलाफ भारतीय अधिकारियों ने दो प्रत्यर्पित अनुरोध किए थे।

ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कर वंचना और धनशोधन संबंधी दस्तावेजों का सामना करने के लिए बिचौलिए और पहल के सौदे में सलाहकार संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, प्रत्ययस्थ का यह आदेश पिछले सप्ताह दिया गया और भंडारी के पास इस महीने के अंत तक लंदन उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिन का समय है। भंडारी (60) के खिलाफ भारतीय अधिकारियों ने दो प्रत्यर्पित अनुरोध किए थे। पहला अनुरोध धनशोधन से संबंधित था जबकि दूसरा कर वंचना से संबंधित था।

इससे पहले, नवंबर में ब्रिटेन की एक अदालत ने फैसला दिया था कि भंडारी को कर चोरी एवं धनशोधन के भ्रम का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इससे ब्रिटिश सरकार को भंडारी के प्रत्यय का आदेश देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज माइकल स्नो ने पिछले साल लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई की थी और उन्होंने फैसला दिया था कि शेयरधारक के प्रत्ययस्थ पर कोई रोक नहीं है और इस मामले को भारतीय मूल के गृह मंत्री ब्रेवरमैन के पास भेज दिया।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



 


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