
UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोण्डागांव । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार “आशा” इकाई (A.S.H.A – Awareness, Support, Help & Action) की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिला परिवार न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केन्द्र, कोण्डागांव में किया गया।
कार्यशाला का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें जिले में गठित आशा इकाई के सदस्यों ने भाग लिया।
मुख्य उद्देश्य: बाल विवाह की रोकथाम
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह उन्मूलन के प्रति समुदाय को जागरूक करना, कानूनी उपायों की जानकारी देना और संवेदनशील वर्गों तक सहायता पहुंचाना रहा।
प्रमुख वक्ताओं की बातें
कार्यशाला को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल एवं डीएलएसए सचिव गायत्री साय ने संबोधित किया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जिसकी रोकथाम के लिए समन्वित प्रयास, कानूनी जागरूकता और समाज की भागीदारी आवश्यक है।
उन्होंने नालसा द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि गांवों व शहरी क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता जरूरी है।
SOP के क्रियान्वयन पर बल
डीएलएसए सचिव गायत्री साय ने आशा योजना के तहत SOP के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया:
ग्राम कोटवार, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से गाँवों में होने वाले बाल विवाह की सूचना संकलन किया जाएगा।
विद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जाएगा।
विभिन्न विभागों की सहभागिता
प्रशिक्षण में राजस्व, चिकित्सा, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, बाल संरक्षण, बालगृह, विधिक सहायता पैनल अधिवक्ता, अधिकार मित्र एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
चिफ एलएडीसीएस, प्रतिधारक अधिवक्ता और आशा यूनिट के सभी सदस्य भी कार्यशाला में उपस्थित रहे।
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