
आरोपी के विरुद्ध चौकी करेली बड़ी में हत्या की धारा 103 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को भेजा गया जेल
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी | होली के दिन करीबन 03.00 बजे मृतक लोचन निषाद पिता व्यास निषाद उम्र 19 वर्ष अपने अन्य साथियो के साथ पार्टी मनाने के लिए नवागांव महानदी किनारे आये थे खाना बनाकर खा रहे थे उसी समय आरोपी ओमप्रकाश ध्रुव पिता स्व० कृपाराम ध्रुव उम्र 39 वर्ष साकिन वार्ड नं० 19 गोबरा नयापारा थाना गोबरा नयापारा भी आयाऔर साथ में खाना खाया आरोपी द्वारा पूर्व रंजिश के चलते अपने पास रखे धारदार चाकु से मृतक के बायें सिने में चोट पहुंचाकर प्राणघातक हमला किया
जिससे मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई कि उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गोबरा नवापारा मे 00/25 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर सम्पूर्ण जांच कार्यवाही किया गया तथा थाना गोबरा नवापारा से 00/25 की मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना मगरलोड में मर्ग क्र० 15/25 तथा अप०क्र० 41/25 धारा 103 बीएनएस. पंजीबद्ध कर विवेचना ने लिया गया
विवेचना दौरान तत्काल आरोपी ओमप्रकाश ध्रुव को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो अपने मेमोरेण्डम कथन में घटना में प्रयुक्त धारदार चाकु व घटना के समय पहने हुये टी-शर्ट को झाड़ी झुरमुट से निकालकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
आरोपी का नाम-: ओमप्रकाश ध्रुव पिता स्व० कृपाराम ध्रुव उम्र 39 वर्ष साकिन वार्ड नं०19 गोबरा नयापारा थाना-गोबरा नयापारा,जिला गरियाबंद (छ.ग.)
संपूर्ण कार्यवाही में एसडीओपी.कुरूद में चौकी करेलीबडी प्रभारी सहित समस्त स्टॉफ व थाना गोबरा नवापारा निरीक्षक व स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।
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