लेटेस्ट न्यूज़

ओबीसी आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सीएम योगी ने किया स्वागत, ट्वीटर ट्वीटर क्या कहा

सीएम योगी

एएनआई

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े हर दूसरे को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी से 3 सप्ताह के अंदर जवाब भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के लिए काफी राहत लेकर आया है।

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार जारी है। इस चुनाव से पहले ओबीसी सत्य का दावा अब राजनीतिक रूप से काफी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, पूरा मामला तब उठा जब उच्च न्यायालय ने 27 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी और उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े हर दूसरे को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी से 3 सप्ताह के अंदर जवाब भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के लिए काफी राहत लेकर आया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के सैकड़ों योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में योगी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा के तहत ओबीसी घोषणापत्र लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निकाय चुनाव संपन्न में सहयोगी अधिकारी। वहीं, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में उच्च न्यायालय के पिछड़ा वर्ग को बिना किसी चुनाव याचिका के सुप्रीम कोर्ट ने रोक के आदेश का स्वागत किया है!

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा हेड ऑलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ी हुई विरोधी हैं, उनका करारा जबाब है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए घोषणा के बिना शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और कॉमरेड पी.एस. नरसिम्हा की याचिका ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील जनरल तुषार मेहता की याचिकाओं पर संज्ञान लिया।

Show More

Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
Back to top button

You cannot copy content of this page