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दिल्ली एनआरसीआर में अब कोई जल रिसाव नहीं होगा, उपयोग पर रोक, उल्लंघन करने पर भरें जुर्माना भरें

कारखाना

क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस

दिल्ली एनसीआर में अब कोयला का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। केंद्र सरकार के पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस संबंध में निर्णय लिया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है।

दिल्ली एनआर में अब आवास के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में अब ठहरने के अलावा अन्य ईंधनों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित होगा। केंद्र सरकार के पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस संबंध में निर्णय लिया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। इन झटकों का पालन करने वालों पर भी सख्ती की जाएगी।

इस संबंध में आयोग के अधिकारियों ने सूचना दी है कि थर्मल पावर संयंत्र में कम अधिशेष का उपयोग किया जा सकता है। अगर किसी जगह पर किसी का पालन नहीं किया गया तो वहां भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कोयला सहित गैर-फसारे ईंधन का उपयोग करने वाले को बंद करने का निर्देश दिया गया है।

महत्वपूर्ण के योग को कम करने के लिए भी उपाय
केंद्र सरकार महत्वपूर्ण से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी विशेष तैयारी की है। स्टोर के एयर क्वालिटी पैनल ने निर्देश दिया है कि एक जनवरी तक सीएनजी और इलैक्ट्रिक ऑटो रजिस्ट्रेशन होगा। एनसीआर में भी ठोस का पंजीकरण करना होगा। बता दें कि आने वाले वर्षों में एनआर एक्स में सिर्फ सीएनजी और ई ऑटो चलाने की योजना है। आयोग के अनुसार वर्ष 2027, एक जनवरी तक इस योजना को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।

आकर्षित हो चुके हैं निर्देश
बता दें कि एक जनवरी 2023 से पूरी दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य ग्लिट्स में कोयला के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश आयोग ने जून महीने में ही लागू कर दिए थे। रिपोर्ट के आधार पर जून में निर्देश के बाद उद्योंगों को स्वच्छ ईंधन से चलाने के लिए प्राधिकरण को काफी समय मिल गया।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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