
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क पर जन्मदिन मनाने, पंडाल लगाने और भंडारे जैसे आयोजनों को हतोत्साहित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करेगा, तो उसके खिलाफ एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सड़कों पर निजी आयोजनों पर रोक
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक मार्गों का उपयोग केवल आवागमन के लिए है, न कि निजी आयोजनों के लिए। यदि कोई सड़क पर कार्यक्रम आयोजित करता है, तो आयोजकों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहनों की जब्ती और भारी जुर्माना लगाने के आदेश भी शामिल हैं।
अवैध आयोजनों पर होगी तत्काल कार्रवाई
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें और जिम्मेदार व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करें। इस संबंध में एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
विशेष सतर्कता दल करेगा निगरानी
मुख्य सचिव ने विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) गठित करने के निर्देश दिए, जो इस तरह की घटनाओं पर नजर रखेगी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी क्षेत्र में दोबारा ऐसी घटनाएं होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सख्त कानून और जनजागरूकता अभियान
मुख्य सचिव ने जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं और उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा भुगतनी होगी।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस उच्च स्तरीय बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, रायपुर और बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अब प्रशासन सड़कों पर अवैध रूप से होने वाले आयोजनों पर सख्ती से नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयार है।













