UNITED NEWS OF ASIA. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत जरहागांव को नगर पंचायत बनाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। अपर कलेक्टर विजेन्द्र पाटले ने बताया कि जारी अधिसूचना में नगर पंचायत जरहागांव की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले ग्राम पंचायत जरहागाँव की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 04 हजार 202 है।
ग्राम पंचायत जरहागांव की सीमाएं ही नगर पंचायत जरहागांव की सीमाएं होंगी। उन्होंने बताया कि उक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव कलेक्टोरेट कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।