उत्तर
लॉकर से सामान चोरी पर बैंको को करना होगा पूरा सामान
बैंक रिज़ल्ट रूप से लॉकर का यूनिवर्सल को सानोसिओन।
यदि ग्राहक लॉकर का उपयोग करता है तो उसे संदेश भेजें।
नई दिल्ली. एनबीएफ ने डेसेप्शन साल लॉक बैंक से संबंधित शेयरों में कुछ बदलाव किए थे। ये नियम इस साल जनवरी में लागू हो गए. इन वास्तुशिल्प में बदलाव के पीछे का मकसद लॉकर में जमा सामान की चोरी की वस्तुओं पर लगाम लगाना था। पुराने बदलावों से पहले लॉकर से चोरी हुए किसी सामान की जिम्मेदारी लेने से लेकर बैंक अपना पल्ला झाड़ते थे लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।
आम तौर पर बैंक चोरी के मामले में यह बोलकर आप अलग-अलग कर लेते थे कि लॉकर के अंदर सामान रखने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। नए सिरे से लागू होने के बाद अगर लॉकर में सामान रखा है तो कोई खराबी है या फिर चोरी हो गई है तो बैंक अपनी पुरानी गाड़ी से पीछे नहीं हटेगा। आइए देखते हैं कि 1 जनवरी 2022 से लॉक बैंक में नए बदलाव क्या हुए हैं।
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करना होगा पूरा
आरबीआई बैंक द्वारा लॉकर एसोसिएटेड नए नियमों के अनुसार, अगर लॉकर में रखे गए किसी भी सामान को कुछ नुकसान होता है तो बैंक उसका 100 प्रतिशत खो देगा। बैंकों के लॉकर में रखे कीमती गहनों और अन्य वस्तुओं की चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने पुनर्गठन में यह बदलाव किया है।
लॉकर की सूची
आरबीआई ने अपने बैंकों पर एक और जिम्मेदारी हस्ताक्षर किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि अब बैंकों को यह बताना होगा कि उनके पास कितने खाली लॉकर हैं और लॉकरों के लिए वेटिंग लोन चल रहे हैं। इससे बैंक लॉकरों को लेकर प्लांट बढ़ने की उम्मीद है।
किराए पर रोकें
आप बैंक से लॉकर 3 साल के लिए किराए पर ले सकते हैं। बैंक अपने बिजनेसमैन में कुछ और किराए पर लेता है और कई तरह के चार्ज रियल एस्टेट बिजनेसमैन लेता है। इसमें भी बदलाव किया गया है. अगर आप किसी लॉकर का बिजनेस 10 हजार रुपये रखते हैं तो बैंक आपसे 3 साल में 30,000 रुपये से ज्यादा का बिजनेस नहीं करेगा। यदि कोई अन्य शुल्क लिया जाए तो ग्राहक को पहले बताया जाएगा। इसके अलावा धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नियम यह भी लाया गया है कि यदि आप अपने लॉकर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी एसएमएस या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। इससे कोई और लॉकर का उपयोग नहीं किया जाता।
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पहले प्रकाशित : 30 नवंबर, 2022, 13:04 IST