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नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी को रिहा हो सकते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए निमंत्रण भेजा था

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नवजोत सिंह सिद्धू: क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों एक मामले में सजा काट रहे हैं। वह जेल में बंद है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन इसकी रिलीज हो सकती है। कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि उसकी 4 महीने की सजा माफ हो सकती है और इस दिन उसे जेल से रिहा किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें भी आमंत्रित किया। आपको बता दें कि पंजाब में रिलीज के लिए जिन 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार है, उनमें से सही के नाम भी शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धू को उस दिन 12:00 बजे रिहा किया जा सकता है। वहीं, उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और असली गांधी से मुलाकात की थी। पंजाब के सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि नवजोत ने अपने पति के जेल जाने के बाद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा की। राहुल गांधी ने पंजाब में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिद्धू को जेल से रिहा होने के बाद पार्टी में जिम्मेदारी देने की बात कही थी।

उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि राहुल 30 जनवरी को श्रीनगर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं।

राहुल को सुनाई गई थी एक साल की सजा
नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के एक रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उनके अच्छे बर्ताव और बची हुई तस्वीरों को देखते हुए प्रशासन उन्हें 8 महीने में ही रिहा करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि जिन दस्तावेजों की सूची जारी होने के लिए तैयार की गई है, उस मंत्री परिषद की बैठक शुरू की जाएगी। मंत्री परिषद से मंजूरी के बाद इस सूची को राज्यपाल के पास से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

हालांकि, जेल प्रशासन के एक सूत्र ने कहा, ‘राज्य सरकार की ओर से नवजोत सिद्धू को कोई विशेष राहत नहीं दी जाएगी।’ गोपनीयता बनाए रखने के लिए नियम तय होते हैं। इस सूची में उन कैद को शामिल किया गया है, जो सज़ा की अवधि पूरी कर चुके हैं, लेकिन फाइन गाइड न करने की वजह से जेल में ही बंद हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कैदी भी हैं, जिन्होंने अपनी 60 से 70 सेंट की सजा पूरी कर ली है और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है।’

जेल से रिहा होने का नियम
गोपनीयता प्रक्रिया को लेकर नियम है कि जेल प्रशासन को नियमावली दी जाती है। इसके तहत तय किया गया है कि किन बंदियों को रिहा किया जा सकता है। केंद्र सरकार की भी एक शर्त है कि राज्य सरकार की घेराबंदी की जा रही है। इसके तहत 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को गोपनीयता की घोषणा की जाती है।

आरोपित है कि इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 20 मई को नवजोत सिंह सिद्धू ने कोर्ट को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और उन्हें पटियाला स्थित जेल में भेज दिया गया था। आरोपित है कि इसी साल पंजाब विधानसभा चुनाव में नवजोत सिद्धू अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव हार गए थे।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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