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एएनआई
याचिका में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में प्राथमिक दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को वापस लेने के लिए फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के मुकदमे के पास विशेष सांसद/विधायक अदालत के फैसले को ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी।
मुंबई। बब्बी उच्च न्यायालय ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2022 में यहां एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अनदेखा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली शिकायत में कोई राहत देने से बुधवार को इनकार कर दिया। अरुण जेटली की एकल पीठ ने जनवरी 2023 के सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका खारिज कर दी। याचिका में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में प्राथमिक दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को वापस लेने के लिए फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के मुकदमे के पास विशेष सांसद/विधायक अदालत के फैसले को ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे। बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा कि अदालत को समन को हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए था, ना कि मामले को मजिस्ट्रेट के पास झुका दिया गया था। हालाँकि यह माना जाता है कि कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवैध था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किया था।
गुप्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि दिसंबर, 2021 में यशवंतराव चव्हाण मैक्सिमोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने पर भी बनर्जी बैठी रहीं, फिर बीच में अचानक उठी और दो पंक्तियां गाने के बाद अचानक चुप हो गईं और वहां से चली गईं। पश्चिम बंगाल के सांसद ने अपने खिलाफ जारी समन को विशेष सांसद/विधायक अदालत में चुनौती दी थी। जनवरी 2023 में विशेष न्यायाधीश आर. एन। रोकडे ने प्रक्रिया के आधार पर कमी को समन को क्लॉक कर दिया और मजिस्ट्रेट से गुप्ता की शिकायत पर नए लुक से विचार करने को कहा।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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