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संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया तो दिल्ली नगर निगम संपत्ति को सील कर देगा 31 मार्च 31 अंतिम तिथि एएनएन थी

दिल्ली समाचार: दिल्ली नगर निगम (दिल्ली नगर निगम) कल से उन संपत्ति मालिकों के खिलाफ अभियान शुरू करने वाला है, जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का टैक्स नहीं भरा है। दरअसल, कल से एमसीडी ने उस प्रॉपर्टी को सील करने का अभियान शुरू किया, जिसने कई स्पॉट दिए जाने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी के टैक्स को भरने के लिए जरूरी नहीं समझा। बता दें कि एमसीडी लंबे समय से संपत्ति के मालिक को टैक्स के भुगतान से संबंधित सूचनाओं के अलावा कई मौकों पर डिफाल्टर ने संपत्ति पर मालिक होने का नोटिस भी जारी कर दिया है।

इसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की थी, जो कि कल थी. अब आज से निगम सीधे सीलिंग की कार्रवाई के साथ ही निगम की ओर से उन प्रॉपर्टी ओनर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगा, जो कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स भरने से बचते आ रहे हैं। निगम से मिली जानकारी के अनुसार, कई संपत्तियों के मालिकों ने कई वर्षों से अपना स्टाक टैक्स नहीं भरा है। जबकि टैक्स डिपार्टमेंट ने बकाएदारों को उनकी संपत्ति के टैक्स को जमा करने के लिए कई दस्तावेज दिए, फिर भी उनके द्वारा सभी टैक्स टैक्स जमा नहीं किए गए।

निगम ने टेक्स जमा करने की सलाह दी
इस अभियान से पहले निगम ने उन संपत्तियों के मालिकों को सलाह दी थी कि वास्तव में संपत्ति टैक्स छीन लिया है, सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए अपने टैक्स का भुगतान करें। ही साथ निगम द्वारा शुरू की गई समृद्धि योजना का लाभ टेक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं। समृद्धि योजना के तहत निगम ने संपत्ति टैक्स जमा करने वालों को कई तरह की रियायतें भी दी हैं। इस योजना का लाभ टैक्सेयर टैक्स की कुल राशि कम कर सकते हैं। बता दें कि प्रॉपर्टी का टैक्स आप मैसेज और ऑनलाइन दोनो तरीकों से कर सकते हैं।

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