छत्तीसगढ़मुंगेली

नाबालिग अपहृता को दस्त्याब करने में मुंगेली पुलिस को मिली सफलता…

थाना चिल्फी द्वारा नाबालिग अपहृता को आरोपी नीलकंठ कुर्रे के कब्जे से रायपुर से किया गया बरामद.

थाना चिल्फी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 166/23 धारा 363, 366, 376, भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध.

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी ने दिनांक 24.09.2023 को थाना चिल्फी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री को उसका भांजा नीलकण्ठ कुर्रे द्वारा बहला-फुसलाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना चिल्फी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 166/2023 धारा 363, 366 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं पता तलाश शुरू किया गया। 

         प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना से नाबालिग अपहृता एवं आरोपी नीलकंठ कुर्रे का रायपुर में होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर दबिश देकर नाबालिग अपहृता को आरोपी नीलकंठ कुर्रे के कब्जे से बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता का महिला अधिकारी से कथन उपरांत प्रकरण में धारा 376, भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में सहायक उपनिरीक्षक के.एस. राजपूत, आरक्षक कृष्णानंद साहू, महिला आरक्षक संगीता बर्मन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 


यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया पर खबरों का विश्लेषण लगातार जारी है..

आपके पास किसी खबर पर जानकारी या शिकायत है ?
संपर्क करें unanewsofficial@gmail.com | 8839439946, 9244604787

व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें


विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 9244604787


निष्पक्ष और जनसरोकार की पत्रकारिता को समर्पित
आपका अपना नेशनल न्यूज चैनल UNA News

Now Available on :

Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page