
UNITED NEWS OF ASIA. प्रतिदिन की प्रताड़ना से नवविवाहित पत्नी ने की थी फांसी लगाकर आत्महत्या
थाना फास्टरपुर में दोनो आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 107/2023 धारा 306, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना फास्टरपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम टेढाधौरा निवासी सोनिया साहू की शादी गांव के ही शत्रुहन साहू के साथ माह अप्रेल 2023 में हुआ था। शादी के बाद से ही सोनिया साहू को उसके पति शत्रुहन साहू एवं उसकी सास कलेशिया साहू द्वारा प्रतिदिन प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे मृतिका सोनिया साहू ने दिनांक 18.06.2023 को अपने घर के शयनकक्ष में सिलिंग फैन में साड़ी से फांसी लगा ली थी, जिसे उपचार के लिए उसके पति शत्रुहन साहू एवं उसकी सास कलेशिया साहू द्वारा मृतिका के परिजन को बिना बताए मुंगेली एवं बिलासपुर अस्पताल में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान दिनांक 20.06.2023 को सोनिया साहू की मृत्यु बिलासपुर में हो गई, जिससे बिना नंबरी मर्ग डायरी थाना तोरवा से थाना फास्टरपुर को प्राप्त होने पर नंबरी मर्ग क्रमांक 19/2023 धारा 174 द.प्र.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान सूक्ष्मता से जांच करने पर ज्ञात हुआ कि मृृतिका सोनिया साहू द्वारा अपने पति शत्रुहन साहू एवं सास कलेशिया साहू के प्रतिदिन की प्रताड़ना से आत्महत्या किया गया है, जिस पर थाना फास्टरपुर में दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 107/2023 धारा 306, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सुशील बंछोर, आरक्षक फागूलाल गोस्वामी, संजय पात्रे तथा महिला आरक्षक प्रतिमा बारमते की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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