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सौतेली बेटी से बलात्कार, दंश को 20 साल की सजा
मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
डीएनए टेस्ट से हुआ था केस का खुलासा
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने डीएनए परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 41 साल की एक व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। चोट लगने के साथ कई बार घाव हुए जिससे उसे अंदाजा हो गया था। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई थी।
पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश अनीस खान ने मंगलवार को जारी फैसले में कहा कि ऐसी अजीबोगरीब विशेषता में डीएनए परीक्षण मामले की जांच के साथ-साथ अभियुक्तों का आरोप साबित करने का एक प्रभावी जरिया होता है। जजमेंट के प्रति बुधवार को किया गया।
2019 से सता के साथ कर रहा था बलात्कार
क्रोम खान ने कहा, ‘डीएनए रिपोर्ट स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि पीड़ा के गर्भ में पैल्विक भ्रूण रहे का जैविक पिता था। यह वास्तव में बेहद दुखद है कि 18 साल से कम उम्र के एक सौतेले पिता ने अपनी सौतेली बेटी के साथ एक बहुत ही गंभीर और जघन्य अपराध किया है।’ कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पीड़िता और उसकी मां ने जमानत दे दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि अभियोजन का मामला खारिज हो जाएगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अक्टूबर 2019 से पीड़ित लड़की के साथ मारपीट कर रहा था। जून 2020 में पीड़िता ने अपनी मां को इस बारे में बताया था, जिसके बाद पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। चिकित्सा जांच के दौरान पता चला था कि पीड़िता 16 सप्ताह की भविष्यवाणी कर रही है। बाद में गर्भपात कर दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उनकी मां ने अपनी बयानों से मुकर दी थी।
न्यायालय उन्होंने अपने आदेश में कहा कि अदालत के द्वारा दिए गए बयानों में पीड़िता और उनकी मां ने दावा किया था कि घटना उनके परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, इसलिए वे उन्हें माफ कर जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। अदालत ने कहा, ‘पीड़िता का बयान इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह अपनी मां के दबाव का सामना कर रही है और इसलिए उसने अपराध होने से इनकार किया है।’
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टैग: क्रूर बलात्कार, अपराध समाचार, मुंबई खबर
प्रथम प्रकाशित : 30 नवंबर, 2022, 16:23 IST
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