
अफजाल अंसारी
नई दिल्ली: गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक और माफिया मुखिया अंसारी के भाई अफजाल अनासरी की सदस्यता रद्द हो गई है। 16 जून ने यह फैसला हाल ही में गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा उन्हें एक मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लिया है। बता दें कि 29 अप्रैल को गाजीपुर के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज 2007 के एक मामले में अफजाल अंसारी को जेल की सजा सुनाई है। इसी मामले में उनके भाई और पूर्व विधायक मुख्तार को भी 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में सजा हुई है
बता दें कि गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को 16 साल पुराने मामले में अंसारी भाइयों को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सजा के साथ दोनों पर जुर्माना भी लगाया था। आदेश के अनुसार अफजाल के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया तो वहीं माउंटेनार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत में सुनाई गई सजा सुनाए जाने के समय अफजाल अंसारी कटघरे में वहीं मौजूद था, जिसे मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। बता दें कि दोनों के खिलाफ बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
अफजाल अंसारी
मुहम्दाबाद पुलिस ने वर्ष 2007 में भांवरकोल और वाराणसी मामले में गैंगचार्ट में गैंग बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभी इस मामले में अफजाल जमानत पर था। इस मामले में 23 सितंबर 2022 को आरोप तय किए गए थे और 1 अप्रैल को सुनवाई भी पूरी हो गई थी। इसके बाद 15 अप्रैल को फैसला आया था लेकिन बाद में इसे 29 अप्रैल को कर दिया गया।
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