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मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा गैंगस्टर एक्ट गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला UP News

छवि स्रोत: फाइल
मुतार अंसारी

गाजीपुर: महातार अंसारी को दबंग अधिनियम में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मोटरसाइकिल पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी कारोबारियों नंदकिशोर रंगटा के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। मुतार को सुनाई गई सजा सुनाए जाने के बाद अब उसके भाई अफजाल की सजा का फैसला होगा।

बता दें कि इस मामले में वर्ष 2007 में नामांकित व्यक्ति अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और दोनों के बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस घटना में शामिल एजाजुल हक का देहांत हो गया है और अफजाल और मुख्तार को इस मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी और इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आया था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ा कर 29 अप्रैल कर दिया गया था।

अफजाल की संसद सदस्यता हो सकती है

प्राथमिक के अनुसार यदि दो साल से अधिक की सजा होती है तो किसी भी सांसद की संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में अगर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को दो साल की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता ले सकती है।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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