गाजीपुर के एमपी-लॉ गैंगेस्टर कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद मुतार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में 25 नवंबर को फैसला आया था, लेकिन अचानक याचिका अधिकारियों के नामांकन हो जाने से फैसला नहीं हो सका। नई याचिका पर अधिकारियों के आने के बाद पहली सुनवाई शुरू हुई और 12 दिसंबर को हुई बहस द्वारा संपूर्ण निर्णय सुरक्षित रखा गया। 1996 में दायर 5 मामलों को लेकर आज बहुप्रतीक्षित जजमेंट के तहत जिलाधिकार करार दिया गया है। जिरह को पूरी तरह होने के बाद अदालत ने महान अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुतार के साथी भीम सिंह को भी दस साल की कैद की सजा मिली है।
कुल 5 ज्ञात होने लगे थे
मामला 1996 का है। अभियुक्त मुतार अंसारी और भीम सिंह पर अधिनियम का मुकदमा गाजीपुर थाना कोतवाली में दर्ज किया गया था। गैंग में कुल 5 दस्तावेज दर्ज किए गए थे। इसमें गाजीपुर में एडिशनल एसपी पर जानलेवा हमले सहित बनारस के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड का मुकदमा शामिल था।
कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता अधिकार किए गए थे
फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता अख्तियार किए गए थे। मोटार अंसारी पर 1991 में सिगरा, वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड, गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में अतिरिक्त एसपी पर गोली चलाने के अलावा कुछ अन्य मामलों को लेकर कुल पांच चार्ज लगे थे।