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रांची में एमपी एमएलए कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज की राहुल गांधी पर एक और गाज! रांची के एमपीए कोर्ट ने खारिज की ये याचिका खारिज की

छवि स्रोत: पीटीआई
राहुल गांधी

रांची: राहुल गांधी की समस्या मोदी सरनेम मामले को लेकर बढ़ती ही जा रही है। आज रांची के एमपी/एमएलए कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम केस’ को लेकर उनकी एक याचिका खारिज कर दी है। जानकारी दें कि राहुल गांधी ने रांची एमपी/लॉ कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि उनके खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी के नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

गुजरात उच्च रक्तचाप से भी राहत नहीं मिली थी

बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा को रोक की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में अब जस्टिस हेमंत प्रच्छक गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनेंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

क्या था मामला?

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को कोर्ट की अदालत ने फैसला सुनाया था। अहमदाबाद कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने फैसले पर अमल के लिए राहुल गांधी को कुछ दिन की मोहलत भी दी थी। जिसके बाद उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई थी। राहुल ने कोर्ट की अदालत में याचिका भी पैर की थी, जिसमें से एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरे पर 3 मई को सुनवाई हुई। बता दें कि 2019 के चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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