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प्रतिरूप फोटो
एएनआई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन में संलिप्त चार कंपियंस के कथित तौर पर जैन से होने के आरोप में पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह ऐतिहासिक जेल में हैं। जाम दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी और ‘आप’ नेता की ओर से पेश की जायें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की धनशोधन के मामले में पैर जमा अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन में संलिप्त चार कंपियंस के कथित तौर पर जैन से होने के आरोप में पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह ऐतिहासिक जेल में हैं। जाम दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी और ‘आप’ नेता की ओर से पेश की जायें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।
सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि मामले में आरोप पत्र सामने आने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है। ‘आप’ नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को अदालत द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया जैन के अपराध में संलिप्तता के संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था।
जैन के अलावा कोर्ट ने सह अभियुक्तों वैभव जैन और बैंक खाते की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि दोषी अपराध को छिपाया गया है और प्रथम दृष्टया धनशोधन के मामले में दोष प्रकट होते हैं। कोर्ट हाई कोर्ट ने वैभव जैन और दस्तावेजों जैन की जमानत अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित कर लिया है। तीनों की जमानत का ईडी ने अदालत का विरोध किया।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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