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राजस्थान हाई कोर्ट रॉबर्ट वाड्रा की याचिका खारिज करने के बाद मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी हो सकती है

राजस्थान उच्च न्यायालय: राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के दैरान जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने रॉबर्ट वाड्रा, मौरीन वाड्रा और महेश नागर की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों प्रत्येक बुधवार को सुनवाई के बाद आज गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा (रॉबर्ट वाड्रा), मौरीन वाड्रा (मॉरीन वाड्रा) और महेश नागर को 15 दिन की राहत दी गई। कोर्ट के मुताबिक 15 दिन में किसी तरह की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं होगी।

ईडी की ओर से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी पैरवी की थी। उसी समय रॉबर्ट वाड्रा, मौरीन वाड्रा और महेश नागर की ओर से वरिष्ठ वकीलों के आंकड़ो में तुलसी ने अपना पक्ष रखा था। दोनों तरफ से सुनने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। याचिका खारिज करने से पहले कोर्ट ने तीसरा पक्ष तैयार करने का आदेश जारी किया था, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी।

जमीन घोटाला है विवाद

एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने बताया कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है। 2018 स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के लायबिलिटीज अभिनेता रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा अभिनय महेश नगर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आरोप लगा था। इस मामले में सुनवाई के लिए केस 82 दफा लिस्ट हुई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। आखिरकार अब इस मामले के फैसले की घड़ी आ गई. दोनों ही पक्षों की दलीलें पूरी तरह से गलत हैं। अब राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला सुनाएगा। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा ने एक चेक दिया था। इस चेक के बिचौलिये नागरिक महेश ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीददार ने पूरा घोटाला कर दिया था।

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रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें मिलेंगी

स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक महेश नगर को कोलायत पुलिस को अलग तरह की पेश होने के लिए नोटिस दिया गया। 04. 01. 2010 ग्राम गजनेर तहसील कोलायत जिला बीकानेर खसरा नं 711/499, 710/499 की 120 बिघा जमीन के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में खरीद कर रजिस्ट्री करवाई गई। पुलिस के अलग-अलग-फरोख्त के दस्तावेज पेश करते हैं, वह पुलिस जांच में सहयोग करें। इस मामले में 07. 07. 2015 को 10:00 बजे पेश होना था।

इस नोटिस को जोधपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और कोलायत पुलिस के अजीब पेश नहीं होने के लिए आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। जज के द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, अब कोलायत पुलिस को अलग तरह से पेश किया जाएगा। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और रॉबर्ट वाड्रा पर कानून का समावेश देखा जा रहा है। इस समय ज़मीन स्काईलाइट हॉस्पिलाइट प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं। इसी कारण से बढ़ती हुई नजर आ रही है।

26.08.2014 को गजेंद्र सिंह ने कोलायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई। इसमें 12.65 हेक्टेयर सरकारी जमीन को सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और भूमाफिया से सांठगांठ कर सरकार के कूटरचिता से दस्तावेज रहने की खरीद फरोद की गई। सरकारी जमीन हड़पने के मामले में कोलायत थानाधिकारी बूटा सिंह ने धारा 420, 467, 468, 471 120B में मामले की जांच कर पेश की है।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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