
UNITED NEWS OF ASIA. नगर के वार्ड क्रमांक 15 राम्हेपुर स्थित मंथन हॉस्पिटल बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहा है निरीक्षण टीम ने इस पर आपत्ति जताते हुए तत्काल हॉस्पिटल बंद करने के संबंध में लिखित में निर्देश दिया है उसके बाद भी शासन के प्रावधानों को दरकिनार कर बिना लाइसेंस के हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है कलेक्टर के निर्देश पर 13 जुलाई को जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट एवं सदस्यों के द्वारा मंथन हॉस्पिटल लोरमी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया निरीक्षण टीम ने अस्पताल में कई प्रकार की कमियां पाई ,जिसमे हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में चिकित्सकों का नाम अंकित नहीं था और ना ही समय लिखा गया था अस्पताल में आपातकालीन कक्ष और ट्रामा रूम कमी पाई गई ।
ड्यूटी रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों की कमी पाई गई ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अस्पताल में तीन चिकित्सक होना चाहिए जो कि नहीं है अस्पताल में प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं मिले । अस्पताल में मापदंड के अनुसार शौचालय नहीं मिले निरीक्षण के दौरान चिकित्सक अनुपस्थित थे इतना ही नहीं बिना वैध लाइसेंस के ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू का संचालन किया जा रहा है निरीक्षण के बाद नर्सिंग होम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी ने मंथन हॉस्पिटल के संचालक को नोटिस देकर हॉस्पिटल का संचालन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। बिना वैध लाइसेंस के अस्पताल का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्या गृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाये अनुज्ञापन नियम 2013 के नियम 11 (2) (क) के विपरीत है उल्लेखनीय है कि मंथन हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा अस्पताल के लिए आवेदन देने के बाद संचालन शुरू कर दिया गया है शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए अस्पताल का संचालन किया जा रहा है जिला नोडल अधिकारी द्वारा 20 जुलाई को अस्पताल तत्काल बंद करने के संबंध में लिखित में नोटिस दिया है लेकिन नोटिस जारी होने के बाद भी अस्पताल का संचालन किया जा रहा है बिना पंजीयन के सोनोग्राफी और लैब का संचालन मंथन हॉस्पिटल में बिना पंजीयन के सोनोग्राफी सेंटर लिखवा दिया गया है और इतना ही नहीं लैब का लाइसेंस नहीं होने के बाद भी संचालन किया जा रहा है निरीक्षक टीम ने पाया कि अस्पताल के प्रवेश द्वार पर सोनोग्राफी सेंटर लिखा हुआ था जबकि संचालक द्वारा सोनोग्राफी सेंटर संचालित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है परंतु वर्तमान में पीसीपीएनडी एक्ट अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए अस्पताल के नाम के साथ सोनोग्राफी सेंटर को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है अस्पताल में लैब का संचालन करते हुए पाया गया जबकि इसके लिए आज तक आवेदन ही नहीं किया गया है इसलिए लैब का संचालन भी बंद करने का निर्देश दिया गया है ।

इनका कहना है कि – मंथन हॉस्पिटल के संचालक को वैध लाइसेंस प्राप्त होने तक संस्था बंद करने का निर्देश जारी किया गया है यदि उसके बाद भी संचालन हो रहा है तो यह गलत है संज्ञान में आया है इसकी जांच करवाता हूं।
डॉ.देवेंद्र पैकरा, सीएमएचओ मुंगेली



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