मनीष सिसोदिया जमानत अद्यतन: दिल्ली शराब घोटाला मामले में ऐतिहासिक जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार शाम चार बजे सुनवाई होगी। एक हफ्ते पहले इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। विगत सप्ताह केद्रीय जांच ब्यूरो ने शराब घोटाला मामले का विवरण और गवाहों के बयान कोर्ट के सामने पेश किए थे।
इस बीच अहम चर्चा है कि मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट से बेल मिलेगी या नहीं। उनकी जो मुश्किलें पहले बनी रहीं या फिर उन्हें बेल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सीबीआइ की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से रजिस्ट्रेशन का मकसद पूरा नहीं होगा। इस मामले में सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी है। मैंने, सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया। जब उन्होंने फोन किया, तो उनका पास हाजिर हो गया। उसी के साथ इस बात का हवाला भी दिया था कि सार्वजनिक जीवन में सक्रियता की वजह से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह जमानत पाने के पात्र हैं।
सीबीआई ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया था
वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील डीपी सिंह ने पिछले सप्ताह मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वह हमारी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उनका प्रभाव और हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर होता है। सीबीआई ने दावा किया था कि सिसोदिया ने कहा था कि उन्होंने फोन इसलिए ब्रेक दिए थे क्योंकि वो अपडेट करना चाहते थे, जो वो बताते हैं वो सच नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने चैट को खत्म करने के लिए ऐसा किया। ऐसे में उन्हें जमानत मिली तो वह सबूतों को नष्ट कर सकते हैं।
33 दिन पहले सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था
दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से लगातार प्रयासों के बावजूद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। आज इस मसले पर शाम 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत पर कोर्ट का फैसला आ सकता है।