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मनीष सिसोदिया | दिल्ली शराब नीति मामला: सिसोदिया का जमानत पर फैसला 31 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई मामले में फैसला सुरक्षित रखा

फोटो-एएनआई

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से मिली बड़ी खबर के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति मामले में विशिष्टताओं से जुड़े सीबीआई मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (मनीष सिसोदिया) की जमानत याचिका पर रौज एवेन्यू कोर्ट ने रुख सुरक्षित रखा है। आज इस बाबत स्पेशल जज एमके नागपाल ने आगामी 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत (जमानत) पर अपना फैसला सुनाएंगे।

जानकारी दें कि, मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति घोटाले में सबसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की और कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया था। जिसके बाद ईडी ने इसी मामले में मनी ट्रेल की जांच करते हुए उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अगले दिन कोर्ट में पेश कर सिसोदिया के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें दावेदारों ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया था।

वहीं पिछले 22 अप्रैल को दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस (दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस) में दिल्ली के पूर्व उप श्री मनीष सिसोदिया (मनीष सिसोदिया) को भी आज राहत नहीं मिली है। उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। जहां कोर्ट ने उन्हें आगामी 5 अप्रैल तक जज जज (न्यायिक हिरासत) में भेज दिया था।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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