छत्तीसगढ़

मक्का के अवैध भण्डारण एवं उड़द के अवैध परिवहन पर मंडी समिति की कड़ी कार्रवाई कुल 92,738 रुपये की वसूली, 500 क्विंटल से अधिक उपज जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोण्डागांव। कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव द्वारा अवैध भंडारण और बिना दस्तावेज के कृषि उपज के परिवहन पर सख्त कार्रवाई की गई है। मंडी सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित निरीक्षण दल द्वारा 23 जुलाई 2025 को यह कार्रवाई की गई, जिसमें मक्का और उड़द की बड़ी मात्रा में जब्ती और जुर्माना वसूली की गई।

उड़द का अवैध परिवहन पकड़ा गया

ग्राम मेघना (नवरंगपुर) निवासी पदम बिंदाड़ी को ग्राम बफना में वाहन क्रमांक OD-29 D-6133 से 60 बोरा उड़द (बिना किसी वैध मंडी दस्तावेज) परिवहन करते पकड़ा गया। इस पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के अंतर्गत जप्ती की कार्रवाई की गई।

मक्का का गोदाम में अवैध भंडारण

इसी दिन ग्राम मुड़ाटिकरा (मुलमूला) स्थित बुधराम देवांगन के गोदाम में औचक निरीक्षण किया गया, जहां बिना मंडी पंजीयन के 834 बोरा मक्का (अनुमानित वजन 500 क्विंटल) अवैधानिक रूप से भंडारित पाई गई। इस पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) और धारा 53 के तहत प्रशमन शुल्क सहित कार्रवाई की गई।

जुर्माना वसूली और कार्रवाई का ब्योरा

इन प्रकरणों पर शासन द्वारा निर्धारित शुल्कों के अतिरिक्त मंडी फीस, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क व प्रशमन समझौता शुल्क मिलाकर कुल ₹92,738 की राशि वसूली गई।

निरीक्षण दल में शामिल अधिकारी

निरीक्षण दल में उप निरीक्षक  विरेन्द्र कुमार देवांगन, हरिशचन्द्र बघेल, शंकर भोला मण्डावी, चन्द्रकुमार देवांगन, एवं विजेन्द्र सिंह राजपूत शामिल रहे।

पूरे सत्र का विवरण (2025-26):

मंडी सचिव के अनुसार, सत्र 2025-26 में अब तक:

  • 9 प्रकरण पंजीबद्ध

  • 3631 बोरा उपज (अनुमानित 2172.20 क्विंटल)

  • कुल मूल्य: ₹49,71,780

  • कुल वसूली: ₹3,47,852 (मंडी अधिनियम धारा 19(4) के तहत)

संपादकीय टिप्पणी:
यह कार्रवाई कृषि उपज के पारदर्शी व्यापार और किसानों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक है। मंडी समिति की सतर्कता से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि बिना वैध प्रक्रिया के उपज का भंडारण या परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 


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