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हरियाणा विधानसभा के तीन-दिवसीय सत्र के आखिरी दिन हरियाणा गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन-2022 पर चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है।
हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को राज्य के गुरुद्वारों के प्रबंधन और निगरानी के लिए निर्वाचित समिति प्राधिकरण होने तक 41-सदस्य विशेष समिति के गठन को लेकर मौज दे दी। हालांकि, विपक्षी कांग्रेस के सदस्य विशेष समिति के 18 महीने तक कार्य करने और समिति के संरक्षक रोजगार करने के प्रावधान पर रोक लगाते हैं। हरियाणा विधानसभा के तीन-दिवसीय सत्र के आखिरी दिन हरियाणा गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन-2022 पर चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है।
लोकसभा में चर्चा के लिए आया तो कांग्रेस विधायक बी. बी. बत्रा ने कहा कि खट्टर सरकार को पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा-नीत सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए जो अलग-अलग गुरु द्वारा प्रबंधन समिति के लिए हरियाणा सिख गुरु द्वारा (प्रबंधन) अधिनियम -2014 लेकर आई। हालांकि, बत्रा ने विशेष समिति को 18 महीने के कार्यकाल देने के विरोध पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य सरकर को प्रदेश में गुरुद्वारों के प्रबंधन और निगरानी के लिए निर्वाचित समिति के गठन के लिए छह महीने के भीतर चुनाव नामांकन लिया जाना चाहिए।
साइट में प्रावधान किया गया है कि 41-सदस्य विशेष गुरु द्वारा प्रबंधन एवं निगरानी समिति, निर्वाचित समिति होने तक कार्य करेगा और उसका कार्यकाल 18 महीने से अधिक नहीं होगा। लॉकेट में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि 18 महीने की अवधि में चुनाव नहीं होता है तो राज्य सरकार अगले 18 महीने या चुनाव होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नई विशेष समिति बना सकती है। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने समिति का एक संरक्षक सदस्य बनाया है।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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