लेटेस्ट न्यूज़

राष्ट्रगान को बदनाम करने के मामले में ममता बनर्जी को मिली राहत, कोर्ट ने रद्द किया फैसला

ममता बनर्जी

एएनआई छवि

विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट को बनर्जी के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने के लिए नए लुक से विचार करने का निर्देश दिया। मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रगान के कथित बर्खास्तगी से संबंधित मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जारी समन बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रगान के कथित बर्खास्तगी से संबंधित मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जारी समन बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। विशेष न्यायाधीश आर. एन। रोकडे ने यह देखते हुए कि मजिस्ट्रेट ने अनिवार्य विकल्प का पालन नहीं किया, दोनों पक्षों की याचिका सुनने के बाद सम्मन रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को (शिकायतकर्ता के) सत्यापन चरण के माध्यम से मामले पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट को बनर्जी के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने के लिए नए लुक से विचार करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुंबई इकाई के एक न्यायाधीश विवेकानंद गुप्ता मजिस्ट्रेट ने अदालत में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल की दिसंबर 2021 में मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के लिए जाने का समय नहीं था हुई थी।

गुप्ता ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत एक प्राथमिक दर्ज करने की मांग की थी। गुप्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने बनर्जी को समन जारी किया था। बनर्जी ने समन के खिलाफ विशेष अदालत के खिलाफ एक अलग समीक्षा याचिका दायर की थी।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



Show More

Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
Back to top button
<p>You cannot copy content of this page</p>